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Civil Court Buxar

बक्सर: झूठे पॉक्सो केस में अदालत का सख्त कदम, सूचक और पीड़िता की मां के खिलाफ एफआईआर का आदेश

बक्सर पॉक्सो अदालत ने झूठे यौन शोषण केस में सूचक और पीड़िता की मां के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया। जज अमित कुमार शर्मा ने पाया कि 15 मार्च 2025 का आरोप मनगढ़ंत था, जो अवैध शराब कारोबार के बदले में रचा गया। एफआईआर 28 मार्च को महिला थाने में दर्ज, लेकिन 13 अगस्त को पुलिस ने झूठा घोषित किया। बयान बदलना, लोकेशन मिसमैच से सच्चाई खुली। अदालत ने कहा, कानून का दुरुपयोग अपराध है। यह फैसला झूठे केसों पर लगाम लगाएगा, निर्दोष अनंत चौधरी को राहत। कानूनी विशेषज्ञों ने सराहना की।

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