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शराब तस्करी में महिला को 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

Civil Court Buxar
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बिहार के बक्सर जिले में शराब तस्करी के एक मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने सख्त फैसला सुनाया है। बुधवार, 13 अगस्त 2025 को विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने चनवथ गांव की एक महिला को अवैध शराब तस्करी के लिए 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। यह फैसला बिहार में शराबबंदी कानून के सख्ती से पालन को दर्शाता है। इस लेख में हम इस मामले की पूरी जानकारी सरल हिंदी में दे रहे हैं, ताकि पाठकों को इसकी गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया की समझ हो।

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22 जनवरी 2020 को शाम करीब 4 बजे नवानगर थाना क्षेत्र के चनवथ गांव में पुलिस को शराब तस्करी की सूचना मिली। सहायक अवर निरीक्षक गौतम हरिजन के नेतृत्व में पुलिस ने गांव में छापेमारी की। इस दौरान एक व्यक्ति के घर से 7 कार्टन में कुल 432 पीस 8 पीएम विदेशी शराब बरामद की गई। मौके पर घर में मौजूद उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका पति फरार हो गया।

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विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि बरामद शराब में 96 पीस 8 पीएम की बोतलें सीधे आरोपी महिला के कब्जे से मिलीं। इस आधार पर उसके खिलाफ अवैध शराब तस्करी का मामला दर्ज किया गया। यह घटना बिहार में शराबबंदी कानून के उल्लंघन का एक गंभीर मामला था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

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कोर्ट की सुनवाई और फैसला

मामले की सुनवाई विशेष उत्पाद न्यायालय-2 में विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही और ठोस सबूत पेश किए। अभियोजन पक्ष की ओर से अवधेश कुमार राय, रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामा श्री चंद्रा ने प्रभावी पैरवी की। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने महिला को अवैध शराब तस्करी का दोषी पाया।

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न्यायाधीश ने उसे 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि, महिला के पति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने की दिशा में एक सख्त संदेश देता है।

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शराबबंदी कानून और बक्सर में कार्रवाई

बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर सख्त सजा का प्रावधान है। बक्सर जिला, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है, शराब तस्करी का एक प्रमुख गलियारा माना जाता है। इसीलिए जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी और निगरानी कर रहे हैं।

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इस मामले में भी नवानगर थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ा संदेश देती हैं। बक्सर में हाल के महीनों में कई शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, और कोर्ट के फैसले से अपराधियों में भय पैदा होने की उम्मीद है।

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स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

चनवथ गांव और आसपास के इलाकों में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग कोर्ट के सख्त फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे शराब तस्करी पर अंकुश लगेगा। वहीं, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि शराबबंदी के बावजूद तस्करी रुक नहीं रही, और पुलिस को और सख्ती बरतने की जरूरत है।

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स्थानीय लोगों ने यह भी मांग की कि शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन को और गहन जांच करनी चाहिए। उनका कहना है कि छोटे तस्करों को पकड़ने से ज्यादा जरूरी है कि इस धंधे के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए।

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बक्सर के नवानगर थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के इस मामले में कोर्ट का फैसला शराबबंदी कानून की सख्ती को दर्शाता है। एक महिला को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाना इस बात का संकेत है कि बिहार में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसी जा रही है। यह फैसला न केवल तस्करों के लिए चेतावनी है, बल्कि आम लोगों को भी कानून का पालन करने का संदेश देता है। बक्सर प्रशासन और पुलिस को अब इस दिशा में और सख्त कदम उठाने होंगे, ताकि शराब तस्करी पर पूरी तरह रोक लग सके।


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