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बक्सर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 9 साल पुराने हत्या कांड में जिप सदस्य प्रतिनिधि रिंकू यादव सहित चारों को उम्रकैद

बक्सर की अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला की अदालत ने 2016 के हत्या कांड (बक्सर नगर थाना 382/2016) में जिप सदस्य प्रतिनिधि रिंकू यादव, अजय कुमार पांडेय, चतुरी भर और जयराम पासवान को दोषी ठहराया। जमीन कारोबार विवाद में गोली मारकर हत्या, इंदू सिंह के फर्दबयान पर मामला। 10 गवाहों की गवाही से साबित। सजा: धारा 302 में उम्रकैद+1 लाख जुर्माना, धारा 326 में 10 वर्ष+50 हजार, आर्म्स एक्ट धारा 27 में 4 वर्ष+50 हजार। रेयर ऑफ रेयर नहीं। जेल अवधि समायोजित (रिंकू 3 माह, अजय 3 माह 19 दिन, चतुरी 1 वर्ष 1 माह 11 दिन, जयराम 4 माह 11 दिन)। इंदू सिंह और बच्चों को मुआवजा सिफारिश। फैसला इलाके में चर्चा का विषय।

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