बक्सर अदालत ने 2016 के आर्म्स एक्ट मामले में राकेश राय को किया बरी, साक्ष्य पड़े कमजोर

बक्सर कोर्ट नंबर-4 के न्यायाधीश चंदन कुमार ने 2016 के आर्म्स एक्ट मामले में ब्रह्मर्षि समाज के जिलाध्यक्ष राकेश राय उर्फ कल्लू राय को बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों को कमजोर माना और संदेह का लाभ दिया। मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा, जहां अवैध हथियार बरामदगी का आरोप था। सुनवाई में जब्ती प्रक्रिया की तकनीकी खामियां और गवाहों के विरोधाभासी बयान सामने आए। अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में आरोप संदेह से परे साबित होने चाहिए। बचाव अधिवक्ता धीरज कुमार की पैरवी। फैसला न्यायिक निष्पक्षता का उदाहरण।

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