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BUXAR वालों सावधान! अब सड़क पर लापरवाही पड़ेगी भारी!

People of Buxar beware! Now carelessness on the road will cost you heavily!
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BUXAR के जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) संजय कुमार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है। बक्सर डीटीओ ने चेतावनी में स्पष्ट किया कि बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। डीटीओ ने सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की है।

जिला परिवहन अधिकारी संजय कुमार ने बक्सर में यातायात नियमों के पालन पर जोर देते हुए एक सख्त चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सड़कों पर अनुशासन और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आधार हैं। बक्सर डीटीओ चेतावनी में वाहन चालकों को आगाह किया कि नियमों की अनदेखी न केवल उनकी जान को खतरे में डालती है, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी जोखिम में डालती है।

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सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता

डीटीओ संजय कुमार ने बक्सर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों की अनदेखी पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पुलिस नियमित रूप से चालान के जरिए कार्रवाई कर रही है, लेकिन कई चालक बार-बार नियम तोड़ रहे हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में सड़क दुर्घटनाएं चिंताजनक स्तर पर हैं, और बक्सर में भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। डीटीओ ने कहा कि नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई

संजय कुमार ने चेतावनी दी कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह कदम सड़क अनुशासन को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, गंभीर उल्लंघनों जैसे नशे में ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, और बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण का प्रावधान है। डीटीओ ने कहा कि यह कार्रवाई न केवल चालकों को सबक सिखाएगी, बल्कि दूसरों के लिए भी नजीर बनेगी।

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जरूरी दस्तावेज और नियम

डीटीओ ने वाहन चालकों को सलाह दी कि वे हमेशा निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखें:

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  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी)
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी)
  • वाहन बीमा

उन्होंने बताया कि कई चालक आरसी और बीमा तो रखते हैं, लेकिन प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनदेखी करते हैं, जो अनिवार्य है। बिना पीयूसी के वाहन चलाने पर भी चालान और जुर्माना हो सकता है। डीटीओ ने चालकों से अपील की कि वे सभी दस्तावेजों को नियमित रूप से अपडेट रखें।

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गति सीमा और जुर्माना

गति सीमा का उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है, और डीटीओ ने इसे विशेष रूप से खतरनाक बताया। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, गति सीमा उल्लंघन के लिए सख्त चालान और जुर्माना लागू है। बक्सर में पुलिस ने हाल ही में स्पीड गन और सीसीटीवी के जरिए गति सीमा उल्लंघन के मामलों पर नजर रखना शुरू किया है। डीटीओ ने चेतावनी दी कि गति सीमा का पालन न करने वालों को भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्दीकरण का सामना करना पड़ सकता है।

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बक्सर डीटीओ की चेतावनी सड़क सुरक्षा के प्रति जिला प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है। जिला परिवहन अधिकारी संजय कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि यातायात नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और भारी जुर्माने जैसे कदम न केवल नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाएंगे, बल्कि सड़कों पर अनुशासन और सुरक्षा को भी बढ़ाएंगे। बक्सर के सभी वाहन चालकों से अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, जरूरी दस्तावेज साथ रखें, और सड़क सुरक्षा में अपना योगदान दें।

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