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Pan card new rules: 1 अप्रैल से इन लोगों का पैन कार्ड हो जाएगा बंद, आज ही कर लें ये काम

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नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2026 से पैन और आधार में नाम की बेमेली वाले लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। आयकर विभाग के नए नियम के मुताबिक अगर पैन और आधार कार्ड में नाम एक समान नहीं है तो पैन कार्ड पर कई प्रतिबंध लग सकते हैं। इससे टीडीएस कटौती अधिक हो सकती है और इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए अगर आपका नाम आधार और पैन में अलग-अलग दर्ज है तो आज ही इसे अपडेट कर लें। नाम बदलने के लिए केवल एक कार्ड में बदलाव करना पर्याप्त है।

पैन और आधार को लिंक रखना अब अनिवार्य हो गया है। नाम की बेमेली के कारण पैन निष्क्रिय होने पर बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय काम प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से पहले सभी उपभोक्ताओं को अपना नाम दोनों दस्तावेजों में एक समान कर लेना चाहिए।

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आधार कार्ड में नाम कैसे बदलें? आधार में नाम बदलने के लिए आधार ऐप सबसे आसान तरीका है।

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  1. प्ले स्टोर से आधार ऐप डाउनलोड करें।
  2. आधार नंबर और ओटीपी से लॉगिन करें।
  3. Update Aadhaar Online विकल्प चुनें।
  4. नाम वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
  5. नया नाम और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  6. शुल्क भरकर सबमिट करें। अपडेट का स्टेटस ऐप में ही चेक किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने पर नया आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।

पैन कार्ड में नाम कैसे बदलें? पैन में नाम बदलने के लिए एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट का उपयोग करें।

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  1. एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर जाएं।
  2. Changes/Correction in PAN विकल्प चुनें।
  3. पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और ईमेल दर्ज करें।
  4. 15 अंकों का टोकन नंबर जनरेट होगा।
  5. नाम में बदलाव करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  6. फीस भरकर सबमिट करें। Acknowledgement स्लिप डाउनलोड कर स्टेटस चेक करें।

क्यों जरूरी है नाम अपडेट करना? नाम की बेमेली से पैन निष्क्रिय होने पर कई वित्तीय काम प्रभावित होते हैं। टीडीएस कटौती अधिक हो सकती है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में परेशानी आ सकती है। आधार और पैन लिंकिंग पहले से अनिवार्य है, लेकिन नाम की बेमेली अब पैन को निष्क्रिय करने का कारण बन सकती है। समय रहते अपडेट करने से अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।

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क्या करें अगर नाम बदलना हो?

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  • आधार में नाम बदलने के बाद पैन में अपडेट करें।
  • पैन में नाम बदलने के बाद आधार में अपडेट करें।
  • दोनों में नाम एक समान होने पर पैन सक्रिय रहेगा।
  • अपडेट की प्रक्रिया ऑनलाइन है, घर बैठे पूरी की जा सकती है।
  • दस्तावेज जैसे आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट का उपयोग करें।

सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि 1 अप्रैल से पहले अपना नाम अपडेट कर लें। यह बदलाव उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा देने और पैन-आधार लिंकिंग को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। समय पर अपडेट करने से पैन निष्क्रिय होने का खतरा टल जाएगा और सभी वित्तीय काम सुचारू रहेंगे।

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बक्सर समेत पूरे देश के नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आधार ऐप या एनएसडीएल/यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर जाकर तुरंत नाम अपडेट कर लें। कोई भी संदेह होने पर निकटतम आधार केंद्र या पैन सेवा केंद्र से संपर्क करें।


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