बक्सर। महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाले गए जुलूस में बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में नगर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण नियमों और प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी को लेकर की गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित डीजे संचालकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नगर थाना में तैनात पु.अ.नि. गुड्डी कुमारी के आवेदन के आधार पर यह कार्रवाई हुई। थानाध्यक्ष के निर्देश पर संध्या गश्त के दौरान जुलूस में बज रहे डीजे का सत्यापन किया गया। जांच में ज्योति चौक पर खलासी मुहल्ला की ओर से आ रहे जुलूस में कई वाहनों पर तेज आवाज में डीजे बजते पाए गए। मौके पर मौजूद डीजे संचालकों से अनुमति पत्र की मांग की गई, लेकिन किसी ने भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए।

प्राथमिकी में महेश बाबू (खलासी मुहल्ला), टाइगर डीजे बक्सर, आदित्य डीजे बक्सर तथा एपी डीजे बक्सर (पावर ऑफ ब्लू बॉस) के नाम शामिल हैं। देर रात मेन रोड पर दोबारा सत्यापन के दौरान भी डीजे तेज आवाज में बजते पाए गए। पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई गई है।

पुलिस ने बताया कि महाशिवरात्रि के दौरान प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। त्योहारों में भी नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजे संचालकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के साथ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में जुर्माना और उपकरण जब्ती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महाशिवरात्रि जैसे धार्मिक पर्वों में आस्था का सम्मान करते हुए भी कानून का पालन अनिवार्य है। तेज आवाज से अन्य नागरिकों को असुविधा होती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहार मनाते समय ध्वनि सीमा का ध्यान रखें और अनुमति लेकर ही डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग करें।

यह कार्रवाई बक्सर में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के प्रति प्रशासन की सख्त नीति को दर्शाती है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसे कदम से शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। पुलिस ने कहा कि आगे भी ऐसे उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
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