बक्सर, 23 दिसंबर 2025: बक्सर जिले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट से जुड़े एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा कुमारी की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी महिला आशा देवी को मादक पदार्थ की खरीद-बिक्री का दोषी पाते हुए डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। अगर अर्थदंड नहीं चुकाया गया तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने अदालत को बताया कि यह मामला 13 दिसंबर 2020 का है। उस दिन टाउन थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के शांति नगर मोहल्ले में मादक पदार्थ की बिक्री हो रही है। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और आशा देवी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से हेरोइन की 44 पुड़ियां बरामद हुईं, जिनका कुल वजन करीब 10 ग्राम था।

पुलिस ने बरामद हेरोइन को जब्त किया और मौके पर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद आशा देवी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में जमा किया।
मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, पुलिस की बरामदगी और अन्य साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के सामने रखा। विशेष लोक अभियोजक ने गिरफ्तारी, तलाशी और जांच प्रक्रिया के हर पहलू को स्पष्ट किया। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध कर दिया है।

फैसले में अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से साफ है कि अभियुक्ता आशा देवी अवैध मादक पदार्थ की बिक्री में शामिल थी। इसे गंभीर अपराध मानते हुए एक वर्ष छह माह की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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इस फैसले को अभियोजन पक्ष ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रभावी कदम बताया। अदालत का यह आदेश समाज को संदेश देता है कि मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में लिप्त लोगों के साथ कानून सख्ती से निपटेगा। ऐसे अपराध न सिर्फ व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं।

बक्सर जिले में पुलिस और प्रशासन लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ऐसे मामलों में तेज सुनवाई और सजा से अपराधियों में डर पैदा होता है। स्थानीय लोग भी इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नशा युवाओं और परिवारों को बर्बाद कर रहा है। उम्मीद है कि ऐसे फैसले और सख्ती से जिले में नशे का कारोबार कम होगा।
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